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कोर्ट ने दिया रिपोर्ट दर्ज करने का दिया आदेश

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आजमगढ़। मुुख्य मजिस्ट्रेट धीरेंद्र कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर थानाध्यक्ष कप्तानगंज को विवेचना किए जाने का आदेश दिया है। मुकदमे के अनुसार अतरौलिया थाना के अतरैठ गांव निवासी दुर्गावती पत्नी स्व. गिरधारी ने अदालत में मुकदमा पंजीकृत किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के अनुसार पीड़िता की पुत्री अंतिमा की शादी वर्ष 2011 में कप्तानगंत थाना के विन्ध्याचल पुत्र संत प्रसाद मौर्य के साथ हुई थी। दहेज की मांग को लेकर उसके पति, ससुर संत प्रसाद, देवर विकास और विशाल, ननद शालू और सास उसे प्रताड़ित किया करते थे। मांग पूरी न होने पर नौ दिसंबर 2017 को उसको मार डाले। इस संबंध में विवाहिता की मां ने कप्तानगंज थाना समेत पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक से प्रार्थना पत्र भेजकर घटना से अवगत कराया, इसके बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अदालत ने इस मुकदमे के अधिवक्ता के तर्को को सुनने के बाद थानाध्यक्ष कप्तानगंज को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पारित किया। इसी क्रम में एक अन्य आपराधिक मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शहर थाना कोतवाली को पुर्नविवेचना कर रिपोर्ट दर्ज किए जाने का आदेश दिया। मुकदमा में अधिवक्ता राजीव कुमार राय ने आरोप लगाया है कि उनके गांव जीयनपुर थाना के तरौका गांव निवासी अतुल कुमार पुत्र चंद्रदेव राय ने धोखाधड़ी कर पासपोर्ट बनवा लिया था।
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