आजमगढ़। अवैध निर्माण को लेकर लोटस हास्पिटल और निरंकार सिंह को विकास प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी कर 10 दिन में अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय पर जवाब नहीं मिलने पर प्राधिकरण की ओर से सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लोटस हास्पिटल पर पास नक्शे के विपरीत निर्माण और निरंकार सिंह पर कृषि क्षेत्र में निर्माण का आरोप है। नगर से सटे बिजौरा स्थित कृषि क्षेत्र में निर्मित हो रहे डा. निरंकार सिंह के भवन की सील प्राधिकरण कमिश्नर के निर्देश पर खोल चुका है। भवन के सील होने के बाद डा. निरंकार सिंह ने मंडलायुक्त के यहां अपील की थी। सुनवाई के बाद मंडलायुक्त ने एडीए को सील खोलने और दोबारा सुनवाई कर कार्रवाई के निर्देश दिए है। वहीं मड़या मुहल्ला स्थित लोटस हास्पिटल को स्वीकृत मानचित्र से अधिक इमारत का निर्माण करने पर पर भी मंडलायुक्त ने दोबारा सुनवाई कर मामले को निस्तारण करने का निर्देश दिया है। एडीए की ओर से लोटस हास्पिटल और निरंकार सिंह को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया गया है। सचिव बाबू सिंह ने बताया कि दोनों लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान वो अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो सीलिंग और अन्य कार्रवाई की जाएगी।