आजमगढ़। एक अप्रैल से जीएसटी के नियमों के तहत नेशनल ई वे बिल प्रणाली शुरू हो गई है। ई वे बिल पोर्टल से बिना बिल निकाले पचास हजार से अधिक के सामानों का परिवहन नहीं हो सकेगा। वाणिज्यकर विभाग ने बुधवार को इस बाबत आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये।
संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर मो. याहिया अंसारी ने बताया कि एक अप्रैल से पचास हजार से अधिक के माल परिवहन में ई वे बिल की आवश्यक होगा। इसके लिए नेशनल पोर्टल पर सभी व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरो को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहां आईडी और पासवर्ड बनेगा। ईवे बिल पर जीएसटीएन के स्थान पर आईडी ही अंकित की जाएगी। जो बिल पोर्टल से प्राप्त होगी। वह दो भाग में होगी। एक भाग पर इन्वायस डिटेल, गंतव्य स्थान, कमोडिटी, रेट ऑफ टैक्स, मूल्य और ट्रांसपोर्टर आईडी अंकित की जाएगी। दूसरे भाग में वाहन संख्या अंकित की जाएगी। वाहन संख्या अंकित होते ही ई वे बिल की वेलिडिटी प्रारंभ हो जाएगी। वैलिडिटी 100 किमी प्रतिदिन के आधार पर रखी गई है। उन्होंने सभी व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से 30 मार्च तक रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लेने को कहा है।