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चेक बाउंस के मामले में दो साल की सजा 1

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आजमगढ़। खाते में पर्याप्त धन न होने के बावजूद चेक काटकर भुगतान किए जाने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई। साथ ही तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की धनराशि प्राप्त होने पर अस्सी हजार रुपये पीड़ित को भी दिया जाएगा।
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मुकदमे के अनुसार जिला अंबेडकर नगर थाना अकबरपुर निवासी योगेंद्र कुमार यादव पुत्र लहुरी यादव ने अतरौलिया थाना के सिहोरा गांव निवासी योगेंद्र कुमार सिंह से डेढ़ लाख रुपये 15 दिसंबर 2006 को एक माह के अंदर भुगतान करने की बात कह कर कर्ज लिया। मांगने पर आरोपी ने समय से पैसा न देकर डेढ़ लाख रुपये का चेक दे दिया जो बाउंस हो गया। इस संबंध में पीड़ित मनोज कुमार सिंह ने अदालत में चेक बाउंस मामला दायर किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 21 कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने आरोपी योगेंद्र कुमार को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।
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