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डीजे बजाने वालों पर लगेगा एक लाख का जुर्माना

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सगड़ी। जीयनपुर कोतवाली परिसर में मंगलवार को एसडीएम सगड़ी रविरंजन की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई।
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बैठक में एसडीएम ने कहा कि अब शादी विवाह होली एवं अन्य त्योहारों पर किसी भी दशा में डीजे नहीं बजने चाहिए और ना ही डीजे बजाने की परमिशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पकड़े जाने पर एक लाख रुपये जुर्माना एवं 5 साल की जेल हो सकती है। होली के दिन जुमा की नमाज होने के कारण उन्होंने कहा कि 12.30 बजे तक ही रंग खेले और जो ना चाहे उसके ऊपर रंग का प्रयोग ना करें। बैठक में मौजूद व्यापारियों ने कहा कि जैसा की होली त्योहारों पर शराब ही झगड़ा मुख्य जड़ है। अगर शराब एक महीने पहले बंद कर दिया जाए तो होली के दिन किसी भी प्रकार का कोई फसाद, झगड़ा या बवाल नहीं होगा। इसके अलावा व्यापारियों ने एसडीएम से पूछा कि जीयनपुर बाजार के जाम की समस्या कब तक समाप्त होगी। एसडीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात कर सडक़ बनवाने का भरोसा दिया। बैठक में सीओ सगड़ी सुधाकर सिंह, कोतवाल मुनीष चौहान, मन्नू लाल जायसवाल, सतीश सोनकर, लालसा सोनकर, भागवत सोनकर, ज्ञानेंद्र मिश्रा, मोहन, पप्पू आदि लोग मौजूद रहे।
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इनसेट
दो अंजुमनों के विरुद्ध रिपोर्ट
मुबारकपुर। उर्स पर चादरों के जुलूस में अनुमति से अधिक लाउडस्पीकर लगाये जाने के आरोप में नगर की दो अंजुमनों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। विवरण के अनुसार रविवार को चादरों के जुलूस में मुहल्ला कटरा की अंजुमन तंजीम अदब व मुहल्ला पूरा ख्वाजा की अंजुमन फैजाने अजीजी को एक-एक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गयी है। बावजूद इसके वह चादरों के जुलूस में दो-दो लाउडस्पीकर का उपयोग कर रहे थे। जिसके चलते चौकी प्रभारी कौशल कुमार पाठक ने मंगलवार को दोनों अंजुमनों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत मुक़दमा पंजीकृत कराया।
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