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बंदियों को दी गई कानूनी जानकारी

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आजमगढ़ । जनपद न्यायाधीश एसएएच रिजवी के निर्देशन में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय के तत्वावधान में मंडल कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जेल में निरुद्ध बंदियों को कानून की जानकारी दी गई।
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जिला विधिक सेवा के सचिव चंद्रशेखर ने बंदियों को उनके अधिकार के बारे जागरूक किया और बताया कि किसी बंदी के पास अगर स्वयं का कोई अधिवक्ता नहीं है और अधिवक्ता नियुक्त करने में वह अक्षम है तो ऐसे बंदियों को विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। यह भी जानकारी दी कि जिस अपराध में वह निरुद्ध है, उस अपराध के लिए उपबंधित सजा में आधी सजा अगर जेल में काट चुका है तो वह बंदी जमानत पर छूटने का अधिकारी है। साथ ही यह भी बताया कि मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अजमानतीय मामले में विचाराधीन मामलों में विचारण प्रारंभ होने के साठ दिन के भीतर विचारण पूरा नहीं होता है तो ऐसे बंदी जमानत पाने के अधिकारी है। इस अवसर पर वरिष्ठ अधीक्षक अनिल कुमार गौतम, डिप्टी जेलर अपूर्वब्रत पाठक आदि उपस्थित रहे।
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