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विवाद निस्तारण तक मुआवजे का भुगतान रोकने का निर्देश

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आजमगढ़। मडय़ा गांव निवासिनी सैदून पत्नी अनवारूल हक की जमीन फोरलेन में गई है। मुआवजा भुगतान के पूर्व ही सैदून का निधन हो गया। इसके बाद भी मुआवजे की धनराशि की पहली किस्त मृतका सैदून के खाते में भेज दी गई। जिसे सैदून के एक पुत्र सजाउद्दीन पुत्र अनवारूल ने निकाल भी लिया। सैदून के दूसरे पुत्र मंसूर के बच्चों को कुछ नहीं मिला। जिस पर मंसूर के पुत्र अताउल्ला ने अपने हक के लिए विशेष भूमि आध्याप्ति अधिकारी कार्यालय पर शिकायत दर्ज कराते हुए दावा भी प्रस्तुत किया। विवाद का निपटारा अब तक नही हुआ और कार्यालय दूसरी किस्त भी भेजने की तैयारी में जुटा है। इसकी जानकारी होने पर अताउल्ला ने मंडलायुक्त को शिकायती पत्र दिया। जिस पर मंडलायुक्त ने विशेष भूमि आध्याप्ति अधिकारी को विवाद का निस्तारण होने तक मुआवजे का भुगतान रोके जाने का निर्देश दिया। कमिश्नर ने यह चेतावनी भी दी है कि विवाद के बाद भी भुगतान करने की स्थिति में धनराशि की वसूली संबंधित अधिकारी से की जाएगी।
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