आजमगढ़। सरकारी भूमि से अवैध रुप से मिट्टी खनन के मामले में खनन करने वाले पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने जारी पत्र में चेतावनी दी है कि जुर्माना अदा न करने पर भू-राजस्व के बकाये की भांति उक्त धनराशि की वसूली के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। गंभीरवन निवासी आशुतोष सिंह पुत्र बालमुकुंद सिंह सरकारी भूमि से बिना अनुमति के मिट्टी का खनन किया था। जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से हुई थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार सदर ने जब जांच किया तो शिकायत सही पाई गई। सरकारी भूमि गाटा संख्या 2967 के दो हेक्टेयर रकवा में आशुतोष सिंह द्वारा अवैध रुप से मिट्टी का खनन किया जाना पाया गया। जिस पर इन्हें 31 जनवरी को नोटिस जारी किया गया था। जिसका जवाब आशुतोष सिंह ने 11 मार्च 2022 को दिया। जिसमें इन्होंने भी सरकारी भूमि से मिट्टी खनन किए जाने की बात स्वीकार किया है। जिस पर एडीएम प्रशासन/प्रभारी अधिकारी खनन अनिल कुमार मिश्रा ने पांच लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल 10 लाख रुपये बतौर जुर्माना जमा करने की नोटिस आशुतोष सिंह को जारी कर दिया है। नोटिस में जुर्माना की धनराशि खनन विभाग के लेखा शीर्षक में ट्रेजरी करने का निर्देश दिया गया है। अन्यथा की स्थिति में भू-राजस्व के बकाये की भांति उक्त धनराशि की वसूली के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।