अयोध्या। बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर का चलाने के मामले में अभियुक्त संजय कुमार श्रीवास्तव को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगा है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश प्रेम प्रकाश ने बुधवार को सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सुल्तानपुर के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास स्थित संजय मेडिकल स्टोर की जांच 16 दिसंबर, 2011 की सुबह की गई। तत्कालीन औषधि निरीक्षक ओम प्रकाश ने नायब तहसीलदार जयसिंहपुर ज्ञानचंद गुप्ता, उप निरीक्षक ताराचंद गोस्वामी व अमेठी जिले के औषधि निरीक्षक नवीन कुमार के साथ जांच की तो दुकान पर संजय कुमार श्रीवास्तव मिले।
वह दवाएं बेचने के संबंध में वह लाइसेंस नहीं दिखा पाए। बेची जा रही औषधियों के नमूने लिए गए थे, जो जांच में मिथ्या पाए गए। औषधि निरीक्षक की जांच रिपोर्ट पर बरौंसा निवासी संजय पर मुकदमा चलाया गया। न्यायालय ने बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने के मामले में दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।