अयोध्या। गोसाईगंज में सोमवार को राज्य कर विभाग, खंड-2, अयोध्या ने व्यापारी संवाद एवं जीएसटी पंजीकरण के लाभ कार्यक्रम आयोजित किया। करीब दो घंटे चले संवाद कार्यक्रम में व्यापारियों ने जीएसटी पंजीकरण, रिटर्न और कर अनुपालन से जुड़े सवाल पूछे। अधिकारियों ने उनके सवालों के उत्तर दिए। हेमंत कुमार ने कहा कि व्यापारियों को जीएसटी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। समस्या होने पर वे सीधे विभागीय कार्यालय में अधिकारियों से संपर्क कर समाधान पा सकते हैं।
पंजीकृत व्यापारियों को उत्तर प्रदेश में 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा बिना किसी प्रीमियम के मिलता है। रामअचल यादव ने छोटे व्यापारियों के लिए सहज रिटर्न प्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शून्य खरीद-बिक्री की स्थिति में एसएमएस से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा है। पांच करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न की व्यवस्था है। जीएसटी पंजीकरण से व्यापारियों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ मिलता है। देवेश कुमार सिंह ने समय पर रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी के नए प्रावधानों, जैसे नियम-14ए, की विस्तृत जानकारी दी। डिप्टी आयुक्त हेमंत कुमार, असिस्टेंट आयुक्त रामअचल यादव और राज्य कर अधिकारी देवेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।