अयोध्या। 13 साल पहले महिला से मारपीट के मामले में तीन सगे भाइयों सुंदर, मुंदर व महेंद्र को एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। तीनों पर छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश नवम इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को सुनाया है।
अदालत ने दोषी अभियुक्तों के जुर्माना न अदा करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार घटना थाना तारुन क्षेत्र की वर्ष 2013 की है। 23 अप्रैल की शाम को गंगापुर निवासिनी शानवती अपने घर के सामने बैठी थीं। तभी गांव के रहने वाले राधेश्याम के पुत्रों सुंदर, मुंदर व महेंद्र ने लाठी-डंडे से उनकी पिटाई की। उन्होंने थाना तारुन में रिपोर्ट दर्ज कराई। अभियोजन की ओर से अदालत में पांच गवाहों को परीक्षित कराया गया।