फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ayodhya News: राजा मान सिंह के तीन सहयोगियों को नहीं मिली जमानत

विज्ञापन
विज्ञापन
अयोध्या। सपा नेता राजा मान सिंह के साथ मिलकर आर्थिक लाभ लेने के लिए अपराध करने के मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी अदालत ने निरस्त कर दी। यह आदेश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश मोहिंदर कुमार ने पारित किया है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार 14 नवंबर, 2023 को पूराकलंदर के प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार सिंह को सूचना मिली कि राजा मान सिंह एक संगठित गिरोह का सरगना है। समाज में भय दिखाकर भौतिक व आर्थिक लाभ लेने के लिए वह समाज विरोधी क्रियाकलाप कर रहा है। बाराबंकी जिले के रामसनेही घाट क्षेत्र के अलदासपुर निवासी अंजनी सिंह, थाना इनायतनगर क्षेत्र के चंदीपुर नगरहा निवासी गौरव सिंह, थाना पूराकलंदर क्षेत्र के सरियावां निवासी अमरेश गोस्वामी सहित कई लोग उसके गिरोह में शामिल होकर जमीन बेचने के नाम पर डकैती डालते हैं। समाज में भय व्याप्त है।
निरीक्षक के प्रार्थना पत्र पर राजा मान सिंह, उसकी पत्नी नीतू सिंह सहित 15 लोगों के विरुद्ध थाना पूराकलंदर में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों ने अपने को बेकसूर बताते हुए जमानत पर जेल से रिहा करने की मांग की। न्यायाधीश ने गिरोह बनाकर अपराध करने के मामले में आरोपी अंजनी सिंह, गौरव सिंह व अमरेश गोस्वामी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। इसी मामले में राजा मान सिंह व नीतू सिंह की जमानत अर्जी निरस्त हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें