अयोध्या। सवारियों से घुल मिलकर उनका सामान चोरी करने वाले गिरोह को अदालत ने राहत देने से इन्कार कर दिया। महिला से लाखों रुपये कीमत की ज्वेलरी चुराने के आरोपी विवेक व आरती की जमानत अर्जी एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने निरस्त कर दिया।
न्यायाधीश रवि कुमार गुप्ता ने आरोपियों को अभ्यस्त अपराधी व चोरी के कई मामलों में संलिप्त होने की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश बृहस्पतिवार को पारित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दीप माला द्विवेदी अपने मायके लुफ्ताबाद बीकापुर आई थी। 14 जून 2025 को वापस अपनी ससुराल रायबरेली जाने के लिए बीकापुर में बस पर बैठी। बस में सीट पर बगल में बैठी महिला उसका पर्स चोरी करते हुए रास्ते में कूड़ेभार से पहले उतर गई। लाखों रुपये कीमत के जेवरात चोरी होने की रिपोर्ट दो दिन बाद थाना कोतवाली बीकापुर में अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुई।
मुकदमा की विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर 19 जुलाई को खजुरहट चौराहे के पास से दो पुरुष व दो महिलाओं गिरफ्तारी की गई। इनके पास से चोरी के जेवरात व 57000 रुपये नगदी बरामद की गई। अमरोहा जनपद निवासी ताराचंद, नीतू, आरती व गाजियाबाद निवासी विवेक को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद चोरी के जेवरात की पहचान दीपमाला से कराई। इसके बाद चोरी के अपराध के साथ ही माल बरामद की धारा की बढ़ोतरी की गई।