अयोध्या। निजी स्कूल की शिक्षिका से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के आरोपी प्रधानाचार्य योगेश प्रियदर्शी की जमानत अर्जी अदालत ने निरस्त कर दी है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम प्रदीप कुमार सिंह ने जेल में निरुद्ध आरोपी योगेश प्रियदर्शी पर लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश पारित किया है। अभियोजन के अनुसार थाना महाराजगंज क्षेत्र निवासी पीड़िता थाना रौनाही क्षेत्र के बड़ागांव स्थित एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थीं। इसी दौरान प्रधानाचार्य योगेश प्रियदर्शी से नजदीकियां हो गईं। योगेश ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। बाद में शादी से मना कर दिया। पीड़िता की शादी दूसरे से हो गई। इसके बाद योगेश ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 50 हजार रुपये हड़प लिए और शादी तोड़ देने का दबाव बनाया। एक लाख रुपये न देने पर वीडियो व फोटो को उसके पति के पास भेज देने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर थाना रौनाही में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई।