अयोध्या। फल का ठेला लेकर वापस लौट रहे नौमीलाल पर तमंचे से गोली मारकर हत्या का प्रयास करने के मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी एफटीसी प्रथम प्रदीप कुमार सिंह ने खारिज कर दी।
अभियोजन के मुताबिक घटना थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के रामघाट की वर्ष 2014 की है। 10 मई की रात 10:30 बजे नौमीलाल राम घाट चौराहे से फल बेचकर अपना ठेला लेकर वापस घर आ रहे थे। श्यामा सदन के पास पहुंचने पर दो लोग मोटर साइकिल से आए और उन्हें गोली मार दी। घटना के बाबत तीन सगे भाइयों रविंद यादव, श्यामू व हीरालाल और राम जतन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आरोप पत्र में रविंद्र यादव, हीरालाल व श्यामू उर्फ श्याम कुमार यादव का नाम विलोपित कर दिया गया। विवेचक ने आरोपी राम जतन के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान छह जनवरी, 2016 को तीनों भाइयों रविंद्र, श्यामू और हीरालाल को तलब किया गया। कोर्ट के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली। कोर्ट से गैर जमानती वारंट के आदेश पर न्यायालय हाजिर होकर जमानत अर्जी दाखिल की। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत का कोई पर्याप्त आधार न होने से जमानत देने से इंकार कर दिया। घटना के सह आरोपी राम जतन को न्यायालय ने पूर्व में ही दोष सिद्ध किया है।