अयोध्या। श्रीरामजन्मभूमि मंदिर क्षेत्र ट्रस्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर 12 हजार रुपये हड़पने और ट्रस्ट का फर्जी नियुक्ति पत्र देने के आरोपी को न्यायालय से जमानत नहीं मिल पाई है। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुरेंद्र मोहन सहाय ने आरोपी अनमोल मिश्रा की जमानत अर्जी को निरस्त करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली नगर क्षेत्र के अंगूरीबाग में अवनीश रेस्टोरेंट चलाता है। वहीं पर आने-जाने के कारण अनमोल मिश्रा से जान-पहचान हो गई। उसने अपने को मंदिर ट्रस्ट का कर्मचारी बताया। नौकरी दिलाने के नाम पर उनके रिश्तेदार शुभम और प्रणव पांडेय से 8,500 रुपये व कागजात ले गया। खाता खोलवाने के नाम पर 4,200 रुपये और लिए। बाद में मंदिर ट्रस्ट का फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया। अवनीश की तहरीर पर कांशीराम कॉलोनी निवासी अनमोल मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।