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Ayodhya News: वीजा दिलाने के नाम पर ठगी के आरोपी को कोर्ट से नहीं मिली राहत

Sat, 23 Aug 2025 10:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
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अयोध्या। बेरोजगारों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करके लाखों रुपये हड़पने के आरोपी मोहम्मद शोएब को कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवानी जायसवाल ने आरोपी पर लगे आरोपों और विवेचना में सहयोग न करने के कारण यह आदेश दिया है।
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अभियोजन पक्ष से एडीजीसी के मुताबिक बाराबंकी के थाना दरियाबाद क्षेत्र निवासी मो. शोएब रौनाही पड़ाव पर ऑफिस खोलकर बेरोजगार नौजवानों को विदेश भेजता था। रौनाही क्षेत्र निवासी पवन कुमार, कृष्ण मुरारी, काली प्रसाद यादव, धीरज कुमार, छम्मन, जुगनू, रामशंकर यादव से उसकी जान-पहचान हो गई। उसने नौकरी दिलाने के लिए कनाडा भेजने का झांसा दिया। उन लोगों से वीजा दिलाने के नाम पर सात अगस्त, 2024 से 11 सितंबर, 2024 के बीच 7.75 लाख रुपये लिए। उसके बाद पासपोर्ट लेकर भाग गया। पीड़ितों की तहरीर पर थाना रौनाही में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।
आरोपी के अधिवक्ता ने उसे बेकसूर बताते हुए जमानत की फरियाद की और तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी देर से लिखाई गई है। जमानत अर्जी का विरोध करते एडीजीसी ने कहा कि पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं काे विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपये हड़प कर उनके पासपोर्ट लेकर आरोपी भाग गया। मुकदमा की विवेचना में भी सहयोग नहीं कर रहा है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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