अयोध्या में जमीन की लालच में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। बहन की गवाही पर अदालत ने भाई को दोषी करार दिया। मामले में 27 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। आगे पढ़ें और जानें पूरी घटना...
रामनगरी अयोध्या में जमीन के लालच में पिता को मौत के घाट उतारने वाले बेटे को अदालत ने दोषी ठहराया है। मृतक की बेटी और दोषी करार अभियुक्त नकछेद की सगी बहन के बयान व पैरवी के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवानी जायसवाल ने यह फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने दोष सिद्ध अभियुक्त के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तिथि नियत की है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना मवई क्षेत्र के शेरपुर गांव की वर्ष 2020 की है। गांव निवासी माताफेर 16 अगस्त की रात भोजन के बाद खेत की रखवाली करने चले गए। अगले दिन सुबह 6:30 बजे वह मृत मिले। उनकी बेटी संगीता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ।
आरोपी को पुलिस सुरक्षा में जेल भेज दिया गया
विवेचना के दौरान मृतक के बेटे नकछेद का नाम प्रकाश में आया। मृतक अपनी जायदाद बेटी को देना चाहते थे। इसी रंजिश में नकछेद ने पिता की हत्या कर दी। न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत के आधार पर आरोपी नकछेद को दोषी ठहराया है। दोषी करार देने के बाद उसे पुलिस सुरक्षा में जेल भेज दिया।