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Ayodhya News: जानलेवा के छह दोषियों को साढ़े छह साल की कैद

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अयोध्या। अपने भाई के साथ खेती का काम करने जा रहे रंजीत यादव पर एक राय होकर जानलेवा हमला करने के दोषी दो सगे भाइयों सहित छह अभियुक्तों को साढ़े छह साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक अभियुक्त पर तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं एक सह आरोपी सुनील यादव के लीगल प्रोफेशन से जुड़े होने एवं घटना में दोष कम होने के आधार पर एक साल की परिवीक्षा अवधि से दंडित किया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम प्रेम प्रकाश ने बृहस्पतिवार को सुनाया गया है।
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घटना थाना पूराकलंदर क्षेत्र की वर्ष 2012 की है। 28 फरवरी को दिन के 12:30 बजे पूरे कोटवा गांव निवासी रंजीत यादव अपने भाई राज मणि के साथ खेती के कार्य से जा रहे थे। तभी गांव के बलबीर यादव उर्फ सत्य प्रकाश, अमरनाथ, सुनील कुमार यादव, पगला भारी गांव निवासी प्रदीप यादव, मधुपुर निवासी उदय भान वर्मा ,कल्याण भदरसा निवासी राम कुमार, बैजनाथ एवं उमेश यादव ने लाठी-डंडे से रंजीत पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठी के प्रहार से रंजीत यादव का सिर फट गया, गंभीर चोटें आने से वह जमीन पर गिर गया। बीच बचाव करने आए राजमणि ,कर्मवीर, आलोक, विजय, शिवकुमार, उदयभान को भी मारा पीटा गया।
न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व गवाहों के बयान के आधार पर दो सगे भाइयों राम कुमार व बैजनाथ, बलवीर यादव, अमर नाथ, प्रदीप और उदयभान को जानलेवा हमला करने के अपराध में पांच साल के कठोर कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना, एक राय होकर अपराध करने के मामले में एक साल के कारावास व पांच सौ रुपये जुर्माना एवं मारपीट करने के मामले में छह माह के कारावास व पांच सौ रुपये जुर्माना की सजा दी है।
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