अयोध्या। दुष्कर्म करने के आरोपी रघुनंदन शर्मा को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम निरुपमा विक्रम ने जमानत देने से मना कर दिया। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक विनोद उपाध्याय के मुताबिक थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के नागेश्वर नाथ मंदिर के पीछे रहने वाला रघुनंदन 30 सितंबर 2023 को 12 बजे दिन में 15 वर्षीय किशोरी को भगा ले गया। अपहृता की मां जब आरोपी के घर पता करने गई तो उसके पिता सिनकू ने उसे जान से मारने की धमकी दिया और गाली देकर भगा दिया। पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना कोतवाली अयोध्या में रघुनंदन व उसके पिता के विरुद्ध बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं जबरदस्ती विवाह करने सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।