अयोध्या। अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी की मृत्यु हो जाने से अदालत ने मुकदमा की कार्रवाई समाप्त कर दिया। यह फैसला विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्याम नारायण श्रीवास्तव की अदालत से पारित हुआ है।
आबकारी अधिनियम के तहत आरोपी बनाए गए शंभू श्रीवास्तव की मृत्यु हो जाने की आख्या पुलिस के कोर्ट में दाखिल किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया गया है।
आरोपी शंभू श्रीवास्तव के विरुद्ध यह मामला 2008 में थाना रौनाही में दर्ज हुआ था। पुलिस ने शंभू पर आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। न्यायालय ने आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए आरोपी को समन जारी करते हुए कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश जारी किया। थाना पूरा कलंदर के उप निरीक्षक आकाश कुमार यादव ने शंभू की मृत्यु करीब तीन वर्ष पहले हो जाने की सूचना अदालत में दाखिल की। ग्राम प्रधान की ओर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के आधार पर आरोपी मृतक शंभू श्रीवास्तव के विरुद्ध कार्रवाई को समाप्त करने का आदेश पारित किया गया।