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Ayodhya News: आत्महत्या मामले में पुलिस रिपोर्ट खारिज, विवेचक पर कार्रवाई का आदेश

Thu, 12 Mar 2026 10:29 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
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अयोध्या। आत्महत्या के मामले में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को अदालत ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधांशु शेखर उपाध्याय ने विवेचना को त्रुटिपूर्ण मानते हुए फिर से जांच का आदेश दिया है। साथ ही, विवेचक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
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अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को एक माह के भीतर विवेचक के विरुद्ध कार्रवाई कर अवगत कराने को कहा है। यह मामला 21 नवंबर 2024 को दर्शननगर स्थित गौरव मैरिज लॉन में धर्मेंद्र सिंह की मृत्यु से संबंधित है। मृतक के भाई महेंद्र सिंह ने बताया था कि धर्मेंद्र ने पेट दर्द की शिकायत की थी और मेडिकल कॉलेज ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय के आदेश पर राखी यादव और अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तत्कालीन दर्शननगर चौकी प्रभारी जगन्नाथ मणि त्रिपाठी को विवेचना सौंपी गई थी। उन्होंने घटना को असत्य बताते हुए अंतिम रिपोर्ट पेश की थी। सीओ अयोध्या ने भी पहले इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी।
मृतक धर्मेंद्र सिंह के भाई ने अदालत में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि मृतक का मोबाइल फोन, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल की कोई जांच नहीं की गई। आरोप लगाया गया कि आरोपी राखी यादव के प्रभाव में जल्दबाजी में आत्महत्या जैसे गंभीर मामले को झूठा साबित कर दिया गया। अदालत ने इन तथ्यों को गंभीरता से लिया और विवेचना में लापरवाही पाई।
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