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Ayodhya News: नगर निगम का 25 संस्थानों को नोटिस, करना होगा बल्क वेस्ट जनरेटर नियम का पालन

Tue, 10 Mar 2026 08:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
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अयोध्या। शहर में बढ़ते कचरे के निस्तारण को लेकर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के तहत नगर निगम ने ऐसे 25 होटल, गेस्ट हाउस, मंदिर, पार्क और कार्यालयों को नोटिस जारी किया है, जिन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर (बीडब्ल्यूजी) की श्रेणी में रखा गया है। निगम ने इन संस्थानों को कचरे के स्रोत पर ही पृथक्करण करने और परिसर के भीतर ही जैविक कचरे के प्रसंस्करण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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नगर निगम के अनुसार, जिन संस्थानों से प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक कचरा निकलता है या जिनका परिसर पांच हजार वर्गफुट से अधिक है, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर माना गया है। ऐसे संस्थानों को कचरे को गीला, सूखा और अन्य श्रेणियों में अलग-अलग करना होगा। परिसर के भीतर ही जैविक कचरे के निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी या अधिकृत एजेंसी से इसका प्रबंधन कराना होगा।
निगम ने नोटिस प्राप्त करने वाले सभी संस्थानों को तीन दिन के भीतर स्व-घोषणा पत्र जमा करने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई संस्थान स्वयं को इस श्रेणी में नहीं मानता है तो उसे निर्धारित समय में प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। गलत जानकारी देने या नियमों का पालन न करने की स्थिति में दोगुना दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा।
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नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि बड़े संस्थानों में कचरे का पृथक्करण और प्रसंस्करण होने से शहर में कूड़े का दबाव कम होगा। इससे शहर की स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी और दुर्गंध व गंदगी से भी राहत मिलेगी। अयोध्या में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण मिल सकेगा। नगर निगम के अनुसार कचरा प्रबंधन व्यवस्था बेहतर होने से स्वच्छता सर्वेक्षण में भी शहर को लाभ मिलेगा और स्वच्छता रैंकिंग में सुधार होने की उम्मीद है।
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25 संस्थानों को नोटिस, तीन दिन में मांगी गई आपत्ति
मुख्य सफाई व खाद्य निरीक्षक राजेश झा ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत टीम गठित कर शहर के बड़े संस्थानों का सत्यापन कराया गया था। सत्यापन के बाद 25 संस्थानों को बल्क वेस्ट जनरेटर श्रेणी में चिह्नित करते हुए नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि तीन दिन के भीतर आपत्ति मांगी गई है। आपत्ति मिलने के बाद सभी संस्थानों के साथ 15 मार्च से पहले बैठक की जाएगी। यदि किसी संस्थान की ओर से गलत जानकारी दी गई तो उसके खिलाफ नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
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इन संस्थानों को मिला नोटिस
होटल व गेस्ट हाउस - क्रिनोस्को, नीलकंठ, सूर्या पैलेस, राज दरबार, राम पैलेस, श्री राम होटल, केसरवानी गेस्ट हाउस, भारत रामजी, साकेत महल, उडुपी-2 मुंबई, उडुपी एक्सप्रेस, शान-ए-अवध, रामायण, आभा होटल, पार्क इन, ताराजी रिसॉर्ट, राम पृष्ठ होटल, तिरुपति, अवंतिका होटल, कोहिनूर पैलेस, कृष्णा पैलेस, होटल पंचशील।
मंदिर- अमावा मंदिर
पार्क- कंपनी गार्डन
कार्यालय- एलआईसी कार्यालय
मंदिर बनने के बाद तेजी से बढ़े बड़े संस्थान
अधिकारियों के अनुसार राम मंदिर बनने से पहले अयोध्या में बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में करीब 8 से 10 संस्थान ही आते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहां तेजी से होटल, गेस्ट हाउस और अन्य बड़े प्रतिष्ठानों का निर्माण हुआ है। इसके चलते अब ऐसे संस्थानों की संख्या बढ़कर 25 तक पहुंच गई है, जिनसे बड़ी मात्रा में कचरा निकलता है।
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