अयोध्या। अवैध संबंधों की पोल खुलने के बाद ममेरे भाई अमित सिंह की हत्या के दोषी गौरव सिंह को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को दोषी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने जुर्माने की आधी धनराशि मृतक के माता-पिता को देने का आदेश दिया है।
अमित सिंह 11 सितंबर 2022 को लखनऊ से गोरखपुर जा रहे थे। अगले दिन, पूरा कलंदर क्षेत्र में शारदा नहर गेट पर उनका शव मिला। मृतक के छोटे भाई रोहित सिंह ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में गवाह सुरेंद्र सिंह ने गौरव को अमित के ऊपर झुके हुए देखा था। सीसीटीवी फुटेज से कार की पहचान हुई और 14 सितंबर 2022 को गौरव गिरफ्तार हुआ। उसकी निशानदेही पर चाकू सहित 26 वस्तुएं बरामद हुईं। विवेचना में सामने आया कि गौरव ने हत्या के लिए तीस रुपये का चाकू ऑनलाइन खरीदा था।
हत्या का कारण और फैसला
मृतक के भाई रोहित सिंह ने अदालत में बताया कि गौरव सिंह उसके बड़े भाई अमित की पत्नी पर बुरी नजर रखता था। इसी कारण गौरव ने हत्या की। चिकित्सा रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर चौदह गंभीर चोटें पाई गईं। न्यायाधीश ने सबूतों के आधार पर गौरव को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और चालीस हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। शव छिपाने के अपराध में उसे तीन साल का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।