अयोध्या। पड़ोस की 15 वर्षीय लड़की को ले जाने के आरोपी की जमानत अर्जी अपर जिला न्यायाधीश प्रथम वंदना सिंह ने शुक्रवार को खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष से एडीजीसी रोहित पांडेय के मुताबिक, थाना कैंट क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर बाराबंकी जिले के थाना कोठी क्षेत्र का रहने वाला बाल गोविंद काम करता था। 31 अगस्त 2012 को पड़ोस की लड़की को ले गया। पिता की तहरीर पर थाना कैंट में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने दो साल बाद वर्ष 2014 में आरोप पत्र न्यायालय भेजा। अभियुक्त बाल गोविंद कोर्ट से कई बार वारंट जाने के बाद न्यायालय में हाजिर हुआ। न्यायालय ने गंभीर अपराध मानते हुए अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी।