अयोध्या। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 78 के तहत मिल्कीपुर उपचुनाव के सभी उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित प्रारूप पर देना है। निर्वाचन परिणाम की घोषणा से 30 दिन के भीतर लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करना है। ऐसा न करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 10 (क) के तहत कार्रवाई व दंड की व्यवस्था है।
इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने कहा कि सभी उम्मीदवार अपना निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित प्रारूप व प्रक्रिया के तहत 10 मार्च तक अनिवार्य रूप से दाखिल करना सुनिश्चित करें। निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में प्रक्रियात्मक सुगमता के लिए 28 फरवरी को दोपहर 12 बजे से जिला पंचायत भवन के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में एक दिवसीय फैसिलिटेशन व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रत्याशी खुद या अधिकृत एजेंट के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें, जिससे सुगमता पूर्वक लेखा दाखिल हो सके।
इसके बाद उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय लेखा में पाई गई विसंगति व कमियों या किन्हीं मदों में कम करके बताई गई धनराशि की स्थिति में इसके समाधान के लिए एक अवसर के रूप में छह मार्च को दोपहर 12 बजे जिला पंचायत भवन में ही लेखा समाधान बैठक होगी। लेखा समाधान बैठक के बाद भी व्यय लेखा के संबंध में समाधान नहीं होने की स्थिति में नौ मार्च को जिला व्यय अनुवीक्षण समिति की बैठक में आवश्यक होने की दशा में प्रकरण को प्रस्तुत किया जा सकेगा।