अयोध्या। किशोर से कुकर्म के आरोपी जगदंबा गुप्ता को सबूत के अभाव में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अभिषेक कुमार बगड़िया ने बाइज्जत बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, महाराजगंज क्षेत्र का किशोर पूरा बाजार में किराना दुकान पर काम करता था। 19 मार्च 2021 की रात दुकान मालिक जगदंबा गुप्ता पर कुकर्म करने का आरोप लगा। पिता की तहरीर पर जगदंबा गुप्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़ित सहित चार गवाह कोर्ट में पेश हुए। बयान में वादी व उसके बेटे ने घटना से इन्कार किया। गलत मुकदमा दर्ज कराने पर कोर्ट ने वादी के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया है।