अयोध्या। दोषी करार अभियुक्त राधेश्याम गौतम के पास से देसी बम बरामद होने के मामले में 17 साल के कारावास की सजा हुई है। अभियुक्त पर 40 हजार रुपये जुर्माना लगा है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम प्रदीप कुमार सिंह ने बुधवार को सुनाया है। वहीं, अदालत ने पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपी राधेश्याम गौतम, सुरेंद्र तिवारी व इंदल यादव को सबूत के अभाव में बरी किया है।
अभियोजन के अनुसार घटना कोतवाली बीकापुर क्षेत्र की वर्ष 2013 की है। 10 सितंबर को बीकापुर थाना प्रभारी अमरनाथ सिपाहियों के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे। पथरकट्टा तिराहे पर एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए। मोटर साइकिल के पास ही एक अन्य व्यक्ति भी खड़ा था, जिसके हाथ में झोला था। पुलिस वालों को अपनी ओर आता देख मोटरसाइकिल के पास खड़े व्यक्ति ने पुलिस टीम पर बम से हमला कर दिया।
इसी बीच मोटरसाइकिल सवार दो युवक खजुरहट की ओर भाग गए। मौके से एक को पकड़ लिया गया, जिसके पास से एक देसी बम बरामद किया गया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मलेथुआ, सहजोत, गोंडा निवासी राधेश्याम गौतम के रूप में हुई। थाना प्रभारी की ओर से राधेश्याम, सुरेंद्र व इंदल यादव के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
न्यायालय ने दोषी करार अभियुक्त राधेश्याम गौतम को बम विस्फोट के मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड, विस्फोटक पदार्थ रखने के मामले में सात वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जेल भेज दिया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलने के आदेश के कारण अभियुक्त को अधिकतम 10 साल की सजा ही भुगतनी पड़ेगी।