औरैया। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अतीक उद्दीन की अदालत ने कोतवाली अजीतमल पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपी हीरालाल और कल्लू प्रजापति को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने उन्हें दो-दो साल की सजा सुनाई है। अभियुक्तों ने अदालत के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था जिसके बाद कोर्ट ने नरम रुख अपनाते हुए यह फैसला सुनाया।
अभियोजन के अनुसार कोतवाली अजीतमल पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत सदर कोतवाली के गांव खानपुर निवासी हीरालाल उर्फ अब्दुल सलाम व फिरोजाबाद स्थित थाना रसूलपुर के मोहल्ला आसफाबाद शांतिनगर निवासी कल्लू प्रजापति को गिरफ्तार किया था। दोनों 14 अगस्त 2024 से इटावा जिला कारागार में निरुद्ध हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान दोनों ने न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर जुर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने अदालत को गरीबी का हवाला दिया था। साथ ही उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है।
अदालत ने आरोपियों के स्वीकारोक्ति पत्र पर विचार करते हुए कहा कि आरोपियों ने न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग किया है और न्यायालय का समय बचाया है इसलिए वे उदार दृष्टिकोण के हकदार हैं। दोनों दोषियों को दो वर्ष की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों दोषी पिछले करीब डेढ़ वर्ष से जेल में बंद हैं इसलिए अदालत के इस फैसले के बाद अब उन्हें मात्र छह माह की सजा और काटनी होगी।