संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने सात साल पहले अछल्दा थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ छेड़खानी करने के दोषी शिव किशन को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि छेड़खानी का यह मामला अछल्दा थाना क्षेत्र का है। इसमें वादिनी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि वह छह सितंबर 2017 को घर से रिश्तेदारी में गई थी। दोपहर को शिव किशन घर पर आया था और बेटी को बकरी का बच्चा खेत से ले जाने की बात कहकर ले गया।
आरोपी किशोरी को खड़ी फसल के अंदर ले गया और छेड़खानी करने लगा। उसी समय गांव के कुछ लोग आ गए तो वह खेत से भाग गया। पुलिस ने विवेचना कर शिव किशन निवासी घाघरपुर अछल्दा के खिलाफ छेड़खानी व पॉक्सो अधिनियम में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
विशेष न्यायाधीश मनराज सिंह ने गुरुवार को इस मामले का निर्णय सुनाया व किशोरी के साथ छेड़खानी के दोषी शिव किशन को तीन वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से आधी पीड़िता को अदा करने का अभी आदेश दिया। अभियुक्त द्वारा इस अपराध में बिताई गई जेल की अवधि को उक्त सजा में समायोजित करने का आदेश दिया।