औरैया। सहायल थाना क्षेत्र में सात साल पहले एक किशोरी के साथ छेड़खानी करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सहायल थाना में वादी ने रिपोर्ट लिखाई कि 27 मई 2017 की शाम आठ बजे उसकी 14 वर्षीय बेटी गांव के बाहर खेतों पर शौंच क्रिया के लिए गई थी। उसे अकेला देखकर गांव के 45 वर्षीय राधेश्याम ने लड़की को बुरी नियत से पकड़ लिया व छेड़खानी करने लगा। उसके चिल्लाने पर वह जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। वादी की तहरीर पर राधेश्याम के विरुद्ध पॉक्सो व छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत हुआ।
पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शनिवार को अपर जिला जज मनराज सिंह ने इस मुकदमे का निर्णय सुनाया। व किशोरी के साथ छेड़खानी व धमकी देने के आरोप में राधेश्याम को कुल तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया।