औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने फफूंद थाना क्षेत्र के एक गांव में छह वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने के दोषी बुरिया उर्फ टिंकू को तीन साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 22 जून 2021 को फफूंद थाने में वादिनी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह छह वर्षीय पुत्री के साथ गांव के एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। शाम सात बजे वह शादी में व्यस्त थी। तभी उसकी पुत्री को बुरिया उर्फ टिंकू टॉफी का लालच देकर गांव के बाहर खेतों में ले गया। वहां पुत्री से छेड़छाड़ करने लगा। बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह व गांव के लोग दौड़े तो टिंकू भाग निकला। मामले में पुलिस ने छेड़खानी व पॉक्सो का मामला दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की।
यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने मासूम बालिका के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष की ओर से न्याय मित्र अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने गांव आशा का पुर्वा फफूंद निवासी बुरिया उर्फ टिंकू को तीन वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। दोष सिद्ध अभियुक्त द्वारा उपरोक्त अपराध में बिताई गई जेल की अवधि को उक्त सजा में समायोजित किया जाएगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया।