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Auraiya News: जानलेवा हमले के तीन दोषियों को 10 साल की सजा

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औरैया। करीब 10 साल पुराने एक जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार ने 18 अगस्त 2016 को गांव पुरवा सबसुख निवासी प्रबल प्रताप ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि शाम करीब सात बजे जब वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा था, तभी गांव के ही नरेंद्र सिंह, हरी सिंह और अवध नारायण गाली-गलौज करते हुए वहां पहुंचे। विरोध करने पर आरोपियों ने प्रबल प्रताप को पीटना शुरू कर दिया। जब पिता अरुण कुमार सिंह बीच-बचाव करने आए, तो आरोपियों ने उन्हें घसीटकर सड़क पर ले जाकर उनकी पीठ में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। विवेचना के बाद पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपियों को गरीब किसान बताते हुए रहम की अपील की थी जबकि अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कड़ी सजा दिए जाने की बात कही।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर जिला जज मयंक चौहान ने तीनों आरोपियों नरेंद्र सिंह, हरी सिंह और अवधनारायण को जानलेवा हमले का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने दोषियों पर 31,250 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि वसूले गए अर्थदंड की कुल राशि में से आधी धनराशि घायल अरुण कुमार सिंह को प्रदान की जाए। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों दोषियों को इटावा जेल भेज दिया गया।
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