पुलिस ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखकर विवेचना की व तीनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। मुकदमा विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने किशोरी के साथ अपराध करने वालों के लिए कठोर दंड की मांग की।
वहीं, बचाव पक्ष के वकीलों ने आरोपियों के पक्ष में तर्क रखे। दोनों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने तीनों अभियुक्त पिंकू निवासी डुहल्ला थाना अछल्दा, धीरेंद्र व बृजेंद्र कुमार निवासी ततारपुर खुर्द अजीतमल को तीन-तीन साल के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर सभी को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।