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Auraiya News: 14 साल पुराने लूट के मामले में तीन आरोपी बरी

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औरैया। विशेष न्यायाधीश ने करीब 14 साल पुराने लूट और मारपीट के एक मामले में फैसला सुनाया है। साक्ष्य के अभाव में तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया। मुकदमे के दौरान परिवादी और मुख्य गवाह दोनों अपने बयानों से मुकर गए थे। यह घटना 19 जुलाई 2012 को बेला थाना क्षेत्र में हुई थी।
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गांव कुर्सी निवासी पंकज कुमार उर्फ आदित्य बिधूना बाजार से गेहूं बेचकर 50 हजार रुपये लेकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। नूरपुर के पास दो मोटरसाइकिल पर सवार रामप्रकाश, प्रदीप कुमार, श्रीकृष्ण और एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें रोका। आरोपियों ने पंकज को पीटा और उनकी जेब से 50 हजार रुपये छीन लिए थे। शोर मचाने पर मचल सिंह और रामलखन ने उन्हें बचाया था। पुलिस की कार्रवाई न होने पर पंकज ने 28 जुलाई 2012 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने पंकज कुमार और मचल सिंह को गवाह के रूप में पेश किया। तीसरे गवाह रामलखन की मृत्यु हो चुकी थी। न्यायालय में पंकज और मचल सिंह दोनों ने अभियुक्तों को पहचानने से इन्कार कर दिया, यह कहते हुए कि वे घटना में शामिल नहीं थे। गवाहों के मुकर जाने के कारण उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश महेश कुमार ने आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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चोरी-धमकी के आरोपी रोहित सिंह की निगरानी याचिका खारिज
औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स की अदालत ने चोरी और धमकी के आरोपी रायबरेली निवासी रोहित सिंह की फौजदारी निगरानी याचिका खारिज कर दी। यह मामला अजीतमल कस्बे की मोहल्ला शिवाजी नगर निवासी सुशीला तिवारी के घर हुई चोरी का है। सुशीला 5 सितंबर 2022 को हरिद्वार तीर्थयात्रा पर गई थीं। 18 सितंबर को लौटने पर उनके घर का ताला टूटा मिला। अलमारी से 50 हजार रुपये नकद, सोने के आभूषण और चांदी के बिछुए चोरी हुए थे। पड़ोसियों ने 11 सितंबर की रात रोहित सिंह को कार से सामान ले जाते देखा था। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सुशीला ने अदालत की शरण ली। रोहित सिंह ने इसे साइबर फ्रॉड से बचने के लिए दबाव बनाने हेतु झूठी शिकायत बताया। अदालत ने प्रथम दृष्टया अपराध बनता देख उसकी याचिका निरस्त कर दी। संवाद
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