औरैया। स्मैक तस्करी के मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरोपी राजू उर्फ खरबूजा को अदालत से राहत मिली है। विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त की तीसरी जमानत अर्जी मंजूर कर जमानत दे दी।
सदर कोतवाली पुलिस ने चार जून 2015 को पुलिस चेकिंग के दौरान बतासा वाली गली से शहर के गुरहाई मोहाल निवासी राजू उर्फ खरबूजा को गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के दौरान उसकी पैंट की जेब से 25 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पूछताछ में उसने स्वीकार किया था कि वह खुद भी नशे का आदी है और घर का खर्च चलाने के लिए स्मैक बेचता है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त पूरी तरह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। वह पहले जमानत पर था लेकिन रोजगार के सिलसिले में बाहर जाने के कारण समय पर कोर्ट में हाजिर नहीं हो सका। इस कारण उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ और वह 31 अक्तूबर 2025 से जेल में है। बरामद स्मैक की मात्रा 25 ग्राम थी, जाे व्यावसायिक मात्रा 100 ग्राम से काफी कम है।
कोर्ट ने पाया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह पहले ही करीब छह माह से जेल में निरुद्ध है। न्यायाधीश ने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि की एक जमानत दाखिल करने की शर्त पर उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त को हर तारीख पर कोर्ट में हाजिर होना होगा और वह गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा।