उन्नाव जिले में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने 20 जून 2021 को लखनऊ के कृष्णा नगर थाना निवासी बच्चा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
महिला का आरोप था कि आरोपी शाम पांच बजे उसकी नाबालिग बेटी को बहलाफुसलाकर झाड़ी में ले गया छेड़छाड़ की। बेटी के शोर मचाने पर लोगों के आ जाने पर भाग निकला था। महिला की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना उपनिरीक्षक सुशील कुमार ने की थी।
आरोपी के खिलाफ 17 सितंबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप श्रीवास्तव व चंद्रिका प्रसाद वाजपेयी की दलील व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने आरोपी बच्चा को घटना का दोषी माना।