औरैया। तीन साल पहले सहायल थाना क्षेत्र में एक अनुसूचित जाति की सात वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी वृद्ध को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने सात साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। जिसे अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
सहायल थाना में वादिनी ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह अनुसूचित जाति की महिला है। 31 जुलाई 2021 की दोपहर तीन बजे उसकी सात वर्षीय पुत्री नल पर पानी भरने गई थी। तभी पड़ोस के शौकत अली ने पुत्री को पैसों का लालच देकर अपने मकान में बुलाया। और अंदर से कुंडी बंद कर ली। तथा मासूम के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। काफी देर तक बच्ची घर पर नहीं आई तो उसकी खोज की गई। शौकत अली के घर से आवाज आने पर उसके घर का दरवाजा खटखटाया गया। तो पीड़िता वहां मिली। तथा उसने सारी घटना की जानकारी दी। यह रिपोर्ट थाना सहायल में नामजद पंजीकृत हुई तथा पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की।
यह मुकदमा विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम में चला। तथा शुक्रवार को अपर जिला जज मनराज सिंह ने इस मामले का निर्णय सुनाया। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला मनराज सिंह ने दोषी शौकत अली को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। कोर्ट ने उक्त मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता का अदा करने का भी आदेश दिया। दोषी शौकत अली को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।