औरैया। विशेष एससी-एसटी अदालत ने आरोपी एरवाकटरा थाना क्षेत्र के गांव लालपुर निवासी पवन कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। वादी कपिल कुमार ने आरोप लगाया था कि 21 अक्तूबर 2025 को आरोपी ने उन्हें जातिसूचक गालियां दीं और लाठी-डंडों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी निर्दोष है और चिकित्सीय परीक्षण में केवल सामान्य दर्द की बात कही गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने 25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहाई का आदेश दिया। (संवाद)
एससी-एसटी एक्ट में मिली जमानत
औरैया। बिधूना कोतवाली क्षेत्र से जुड़े एक मामले में विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) ने आरोपी लल्लू उर्फ नितिन सेंगर की दूसरी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। आरोपी पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि तारीख गलत नोट करने के कारण आरोपी कोर्ट नहीं पहुंच सका, जिससे एनबीडब्ल्यू जारी हुआ और वह पहली अगस्त से इटावा जेल में बंद था। अदालत ने अभियोजन के विरोध के बावजूद 30 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के जमानतदार पेश करने पर उसे रिहा करने का आदेश दिया है। (संवाद)