औरैया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से फरवरी माह में खाद्य कारोबारियों के यहां की गई छापेमारी में पकड़े गए 16 मामलों की सुनवाई के बाद नमूने फेल होने पर जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई गई है। जिसमें फरवरी माह में 16 वादों में सुनवाई करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी ने कुल 4.7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सभी मामलों की सुनवाई अपर जिला मजिस्ट्रेट एमपी सिंह की कोर्ट में हुई।
यह कार्रवाई ब्रांडेड कंपनियों पर की गई है। घी से लेकर सरसों के तेल के मामले भी शामिल रहे। मिठाई के वादों में भी जुर्माना सुनाया गया। कुल 16 वादों में आदेश जारी किए गए। सहायक आयुक्त खाद्य एडी पांडेय ने बताया कि अपर जिला मजिस्ट्रेट औरैया द्वारा 16 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 4.7 लाख का जुर्माना लगाया है। समय से जुर्माना जमा न करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी कराई जा रही है। जुर्माने की राशि भू-राजस्व की तरह वसूल की जाएगी।
इस संबंध में सहायक आयुक्त द्वितीय अंबादत्त पांडेय ने बताया कि अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 तक न्याय निर्णायक अधिकारी /अपर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 111 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जिसमें 18 लाख 68 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसमें नौ लाख 93 हजार रुपये अर्थदंड जमा भी कराया जा चुका है। बताया कि जिन खाद्य कारोबारियों ने समय से जुर्माना जमा नहीं किया है। उनके खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी कराया जा रहा है। जुर्माने की वसूली भू राजस्व की तरह वसूल की जाएगी।