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दुष्कर्म आरोपी टीचर को 10 साल कैद

Sat, 05 Dec 2015 11:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो औरैया
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करीब डेढ़ साल पहले दिबियापुर की एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी टीचर को अपर सत्र न्यायाधीश महफूज अली ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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थाना दिबियापुर में पीड़ित के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी 14 साल की पुत्री हाईस्कूल की छात्रा थी। केकेपुरम दिबियापुर निवासी अनूप पोरवाल विद्यालय में विज्ञान का शिक्षक था। शिक्षक ने पुत्री को बहला-फुसला कर घर से चार सोने की चूडिय़ा, एक चैन, आठ अंगूठी व एक मंगलसूत्र मंगवा लिया। 29 मई 2014 को शिक्षक छात्रा को शाहजहांपुर ले गया। बाद में शिवपुरी और जम्मू ले गया।

अनूप ने छात्रा के साथ दुष्कर्म भी किया। पुलिस विवेचना के बाद यह मुकदमा एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अनूप पोरवाल को दोषी माना। एडीजे महफूज अली ने आरोपी शिक्षक अनूप पोरवाल को 10 साल के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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कोर्ट ने धारा 376 में 10 साल की कैद व एक हजार रुपये, धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में दस साल की कैद व एक हजार रुपये, धारा 363 में पांच साल की सजा व एक हजार रूपये अर्थदंड तथा धारा 366 में सात वर्ष की कैद व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पेशकार भूपेश कमार ने बताया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
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