दिबियापुर। औरैया से बेला तक प्रस्तावित फोरलेन एवं नहर पर प्रस्तावित नए पुल के लिए दिबियापुर में सड़क किनारे बने मकानों का सर्वे कार्य चल रहा है। इस बीच विभाग ने यूपी रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट के तहत सड़क किनारे बिना एनओसी के बने मकानों दुकानों के स्वामियों को पीडब्ल्यूडी की ओर से नोटिस दिए जाने की तैयारी शुरू कर दी है।
दिबियापुर नगर में दो दिनों से सड़क किनारे बने मकानों दुकानों के सर्वे का कार्य चल रहा है। शनिवार शाम तक हुए सर्वे में सड़क के बीच से 50 फीट दूरी तक बने मकानों के लिए हुए सर्वे में लगभग 300 से अधिक मकान दुकान चिहिन्त किए जा चुके हैं। विभागीय अधिकारियों की माने तो यूपी रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट 1945 के अनुसार सड़क किनारे निर्धारित दूरी तक बिना विभागीय एनओसी के कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। दिबियापुर में यह मानक सड़क के बीच से दोनों ओर 60 फुट दूर तक का है।
पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता एसके तिवारी ने बताया कि उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के आदेश एवं यूपी रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट के अनुसार सड़क किनारे बने मकान एवं दुकान स्वामियों को सोमवार से नोटिस दिए जाएंगे। ताकि भवन स्वामी मानक के विपरीत कराए गए निर्माण को स्वयं हटा लें।