संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। दिव्यांग पेंशन में राशन कार्ड नंबर न होने पर ऐसे लाभार्थियों की पेंशन को रोक देने के लिए शासन स्तर से निर्देश जारी हुए हैं। कागजातों को जांचते हुए राशन कार्ड नंबर को लेकर विभागीय अधिकारियों ने जांचने व छांटने का काम शुरू कराया है। वहीं शासन स्तर से इस कार्य को लेकर 30 नवंबर अंतिम तारीख सुनिश्चित की है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी आशुतोष सिंह ने बताया कि जनपद में आठ हजार के करीब लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। जिनमें से 50 फीसदी लोगों का राशन कार्ड नंबर नहीं लगा हुआ है। इनका पेंशन डाटा एक दिसंबर 2023 के बाद बंद कर दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी लाभार्थी की होगी।
दिव्यांग पेंशन में लाभार्थी के राशन कार्ड नंबर फीड न कराए जाने के कारण पेंशन प्राप्त न होने की स्थिति में पूर्ण उतरदायित्व लाभार्थी का होगा। शासन स्तर से ऐसे चिह्नित किए जा रहे लाभार्थियों को 30 नवंबर तक राशन कार्ड नंबर फीड कराने की छूट दी गई है।
आशुतोष सिंह ने बताया कि पूर्व से दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के द्वारा राशन कार्ड नंबर व आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया गया है। तो ऐसे लाभार्थी विकास भवन पहुंचकर दस्तावेज लगा सकते हैं। आधार प्रमाणीकरण का काम भी चल रहा है।