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सुबह सात से नौ बजे तक खुलेगा बाजार

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औरैया। बाजार खुलने को लेकर व्यापारियों और दुकानदारों में कई तरह की भ्रांतियों को लेकर असमंजस की स्थिति थी। कोई रोस्टर और प्लान न होने के कारण दुकानें खोलने पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर दुकानदारों में खासी नाराजगी थी। व्यापारियों की मांग पर जिलाधिकारी ने कुछ शर्तों के साथ नया रोस्टर प्लान जारी किया।
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जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि व्यापारियों और दुकानदारों की समस्याओं को दूर करने के लिए यह नया रोस्टर प्लान जारी किया गया है। अब जिले में सुबह सात बजे से नौ बजे तक प्रतिष्ठान खुलेंगे। चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी। सभी में एक समान नियम ही चलेंगे। बताया कि कुछ शर्तों के साथ ही प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी गई है। जिसमें प्रतिष्ठान मालिकों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, मास्क व सैनिटाइजर का
प्रयोग करना होगा। सभी दुकानों पर जागरुकता से संबंधित हेल्प लाइन, जागरुकता से संबंधित सामग्री का पोस्टर लगाना होगा। रेलवे व राज्य परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति जारी रहेगा। माल वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थित पेट्रोल पेंप
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और ढ़ाबे खुले रहेंगे। इस अवधि में सफाई व स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतू वृहद अभियान चलाए जाएंगे। इसमें शामिल सभी अधिकारी, कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। इनसे संबंधिथ कार्यालय भी खुले रहेंगे।
रोस्टर के मुताबिक इस तरह खुलेंगे प्रतिष्ठान
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को खुलने वाले प्रतिष्ठान - समस्त निजी कार्यालय (व्यावसायिक/वाणिज्यक), ट्रांसपोर्ट/आटो मोबाइल शोरूम, सभी रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें, खाद् सामग्री की दुकानें, हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर, जूता-चप्पल आदि।
सप्ताह में प्रत्येक दिन खुलने वाले प्रतिष्ठान - सभी मेडिकल स्टोर, अस्पताल, चिकित्सकीय सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस, सीएनजी आदि।
शनिवान व रविवार - साप्ताहिक बंदी (आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें किराना, परचून की दुकानें, दूध, होम डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज को छोड़कर)।
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