औरैया। नगरीय निकाय के चुनाव में आयोग की ओर से प्रत्याशियों के खर्च का निर्धारण कर दिया गया है। इसके साथ ही चुनाव में निर्धारित से अधिक खर्च करने पर आयोग की ओर से निर्वाचन रद करने की चेतावनी दी गई है।
जिले में एक नगर पालिका (औरैया) व छह नगर पंचायत (अजीतमल-बाबरपुर, अटसू, फफूंद, बिधूना, अछल्दा, दिबियापुर) हैं। जिले के सभी निकायों में पदवार आरक्षण अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद प्रशासन चुनावी तैयारियों में जुटा है। निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए उड़नदस्ता व स्टेटिक टीम का गठन हो चुका है। चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभित करने के साथ प्रचार-प्रसार में उम्मीदवारों की ओर से धन खर्च किया जाता है।
ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से निर्वाचन खर्च का निर्धारण कर दिया गया है। आयोग की ओर से नगर पालिका का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अधिकतम नौ लाख रुपये प्रचार-प्रसार समेत अन्य निर्वाचन कार्य पर खर्च कर सकेंगे। पालिका परिषद के 25 वार्ड के सभासद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी दो लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ढाई लाख रुपये वहीं, नगर पंचायत सभासद पद के प्रत्याशी 50 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे।
बनाना होगा खर्च का रजिस्टर
चुनाव खर्च की निगरानी उड़नदस्ता के साथ व्यय परीक्षक टीम करेगी। चुनाव के दौरान प्रत्याशी को खर्च किए गए राशि का मदवार विवरण रजिस्टर में अंकित करते हुए नामित सदस्य से प्रमाणित कराना होगा। निर्धारित से अधिक धनराशि खर्च करने में उम्मीदवार के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
वर्जन
आयोग की ओर से निर्धारित धनराशि के अनुसार उम्मीदवारों को खर्च की अनुमति होगी। उम्मीदवारों के खर्च की निगरानी की व्यवस्था बनाई गई है। - महेंद्र पाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व