औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 15500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
बेला थाना क्षेत्र के छह साल पुराने मामले में फैसला सुनाया गया। बेला थाना में वादी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी 13 वर्षीय भांजी जन्म से उसके पास रहती है। 23 मई 2020 की सुबह पांच बजे भांजी घर के बाहर भैंस बांधने गई थी। उसी समय आरोपी अखिलेश ने भांजी का बदनीयती से हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती करने लगा। ललकारने पर अखिलेश धमकी देकर भाग गया।
वह अपनी भांजी को साथ लेकर बेला थाने रिपोर्ट करने गया। पुलिस ने पाॅक्सो, छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया। विवेचना कर अभियुक्त अखिलेश के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी अखिलेश को दोषी करार दिया।
उसे चार साल की सजा सुनाई। साथ ही 15500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने जमा कराई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। बाद में दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया।