औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने बुधवार को किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कोतवाली बिधूना क्षेत्र में करीब डेढ़ वर्ष पुराने में दोषी को लल्ली गुप्ता को पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजक के अनुसार घटना नौ अक्टूबर 2024 की है। परिजन ने 10 अक्टूबर को कोतवाली बिधूना में रिपोर्ट कराते हुए बताया कि वादी अपने भाई के बच्चे के मुंडन संस्कार के लिए तिर्वा गए थे, वहां उनकी नाबालिग पोती भी साथ थी। रास्ते में आरोपी लल्ली गुप्ता ने परिजन की मौजूदगी में ही पीड़िता का हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। जब परिजन ने विरोध किया, तो आरोपी ने उनके घर आकर फायरिंग की और जान से मारने की धमकी भी दी।
मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि आरोपी एक अपराधी है और उस पर पहले से ही करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। आदेश दिया कि जमा कराए गए जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाए। फैसले के बाद दोषी को हिरासत में लेकर जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।