औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने छह वर्ष पुराने एक मामले में सोमवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी तालिब को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर कोर्ट ने 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
सदर कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी के निवासी ने मामला दर्ज कराया था। पीड़ित के पिता व पत्नी हलवाई हैं। उन्होंने बताया कि 18 मार्च 2020 को जब वे काम पर गए थे तब उनकी 15 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी।
इसी का फायदा उठाकर आरोपी तालिब बेटी को ले गया। मामले में पुलिस को तलाश के दौरान किशोरी मिल गई। बाद में विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ अपहरण कर दुष्कर्म करने और पॉक्सो के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।
सोमवार को मामले में फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश दिया कि दोषी द्वारा जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि वसूले गए अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाए।