औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने शनिवार को किशोरी से दुष्कर्म के सात वर्ष पुराने एक मामले में फैसला सुनाया।
कोर्ट ने अवधेश कुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
मामला थाना फफूंद क्षेत्र का है। 22 जून 2019 की शाम करीब पांच बजे एक 14 वर्षीय किशोरी खेत में स्थित ट्यूबवेल पर गई थी लेकिन वह घर नहीं लौटी। परिजन ने उसकी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। बाद में पुलिस ने मामला पंजीकृत किया।
विवेचना के दौरान कन्नौज स्थित ठठिया क्षेत्र के गांव रपरा निवासी अवधेश कुमार का नाम सामने आया। पुलिस ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट सहित दुष्कर्म की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।
शनिवार को किशोरी से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने जमा कराई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया।
दोषी अगर अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी अवधेश कुमार को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।