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Auraiya News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

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औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा ने अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के चार साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के दोषी देवेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर कोर्ट ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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फफूंद थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने अजीतमल कोतवाली में दुष्कर्म के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी अपनी मौसी की बेटी के यहां अजीतमल कोतवाली के एक गांव गई थी। वहां उसकी दीदी के देवर देवेंद्र सिंह उर्फ रिंकू ने बेटी के साथ 10 दिन लगातार दुष्कर्म किया जिससे किशोरी गर्भवती हो गई। बेटी सात माह की गर्भवती है। पुलिस ने विवेचना के बाद देवेंद्र सिंह के खिलाफ पॉक्सो व दुष्कर्म की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था।
इसकी सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम में चली। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया है।
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